"कंपनी": अवतरणों में अंतर

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गौरव श्याम शुक्ल के अनुसार,
:''कंपनी व्यक्ति व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है तथा यह विधान द्वारा निर्मित की जाती है। इसका स्वयं का प्रबंध संचालक मंडल, पूंजी व स्वयं की सार्वमुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियां दो प्रकार की होती हैं- प्राइवेट कंपनी व सरकारी कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम दो और अधिकतम 200 तक सीमित है तथा सरकारी कंपनी के लिए कम से कम दोसात और अधिकतम कितनी भी हो सकती है।''
( उदाहरण - talapa and company
यह एक कट्रक्शन कम्पनी है )
"https://hi.wikipedia.org/wiki/कंपनी" से प्राप्त