"भारत के राष्ट्रपति": अवतरणों में अंतर
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== राष्ट्रपति का चुनाव ==
राष्ट्रपति को [[भारतीय संसद|भारत के संसद]] के दोनो सदनों ([[लोक सभा]] और [[राज्य सभा]]) तथा साथ ही [[भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश|राज्य]] विधायिकाओं ([[विधान सभा|विधान सभाओं]]) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवण्टित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तबतक हस्तान्तरित होता है, जब तक किसी एक को बहुमत नहीं मिलता।
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