"भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण": अवतरणों में अंतर

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यदि उपभोक्ता को अपनी समस्या का समाधान सेवा प्रदाता कॉल सेंटर द्वारा नहीं मिलता तो वह अपनी शिकायत नोडल अधिकारी के यहां दर्ज करा सकता है। वहां से भी समस्या का उचित हल न मिल पाने पर उपभोक्ता अपीलेट अथॉरिटी में अपनी शिकायत कर सकता है। सेवा प्रदाता का दायित्व होता है कि वह अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सक्रिय होने के एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ता को टैरिफ योजना के बारे में जानकारी दे दे। बिना इसकी स्वीकृति के उसे मूल्य वर्धित सेवाओं यानि वैल्यू एडेड सर्विस प्रदान नहीं की जा सकती हैं।
 
==इन्हें भी देखें==
*[[भारत में दूरसंचार]]
 
==संदर्भ==
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==बाहरी सूत्र==
*[http://www.trai.gov.in ट्राई का आधिकारिक जालस्थल]
 
[[Category:भारत में दूरसंचार]]
[[Category:भारत में संचार]]
[[Category:संचार प्राधिकारी]]