"भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण": अवतरणों में अंतर

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'''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया'', लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था।<ref name="हिन्दुस्तान">[http://www.livehindustan.com/news/tayaarinews/gyan/67-75-86364.html ट्राई]।हिन्दुस्तान लाइव।१७ दिसंबर, २००९ </ref> इसकी स्थापना [http://www.trai.gov.in/Htrai_act.asp भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७], एवं बाद में इसी [http://www.trai.gov.in/Hamendment_act.asp अधिनियम के २००० संशोधन] के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
 
दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिये। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकरण समय-समय पर नए नियम और आदेश जारी करता रहता है। इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार बाजार को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भी प्रदान करता है। ट्राइ के कॉमन चार्टर ऑफ टेलीकॉम सर्विस, २००५ के अनुसार सेवा प्रदाता को अपने उपभोक्ता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना होता है।