"कर्मचारी भविष्य निधि": अवतरणों में अंतर

No edit summary
पंक्ति 8:
 
==ईपीएफ, भारत संगठन ==
भारत का [[कर्मचारी भविष्य निधि संगठन]], मुख्य रूप से ४ आंचलिक कार्यालयों में विभजित है जो [[दिल्ली]], [[मुंबई]], [[कोलकाता]] और [[चेन्नई]] में है। इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त होतें हैं। ये आंचलिक कार्यालय फिर क्षेत्रीय कार्यालयों में और क्षेत्रीय कार्यालय उप-क्षेत्रीय कार्यालयों व जिला कार्यालयों में विभाजित होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और उप-क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी कनिष्ठ ग्रेड क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त होतें हैं। देश के छोटे जिलों या क्षेत्रों में जिला कार्यालय होतें हैं जहाँ प्रवर्तन अधिकारी स्थानीय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सदस्य/नियोक्ता शिकायतों के लिए तैनात होतें हैं। भारत में भविष्‍य निधि संबंधी शासी अधिनियम है {{सीधी कड़ी|http://business.gov.in/outerwin.php?id=[http://indiacode.nic.in/rspaging.asp?tfnm=195219 कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम १९५२}}] (''ईपीएफ एण्‍ड एमपी एक्‍ट'') । यह अधिनियम औद्योगिक कामगारों के उनकी सेवानिवृत्ति पश्‍चात भविष्‍य के लिए और मृत्‍यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों के लिए व्‍यवस्‍था करने के लिए कुछ प्रावधान बनाने के मुख्‍य उद्देश्‍य से बनाया गया था। यह‍ अधिनियम [[जम्‍मू और कश्‍मीर]] को छोड़कर पूरे [[भारत]] में लागू होता है। यह प्रत्‍येक प्र‍तिष्‍ठानप्रतिष्‍ठान के लिए लागू होता है, जो अधिनियम की अनुसूची I-१ में विनिर्दिष्‍ट एक या अधिक उद्योगों या केन्‍द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किसी कार्यकलाप में रत है एवं 20२० या इससे अधिक व्‍यक्तियों को नियुक्‍त किया है। अधिनियम में कामगारों और उनके आश्रितों के लिए वृद्धावस्‍था की जोखिमों, सेवानिवृत्ति, सेवामुक्‍त, छंटनी या कामगार की मृत्‍यु हो जाने पर बीमा की व्‍यवस्‍था है।<ref name="पोर्टल"/>
 
==इन्हें भी देखें==