"परमाणु जनदायित्व विधेयक": अवतरणों में अंतर

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इस विधेयक के लिए नाभिकीय ऊर्जा अधिनियम-1962 को संशोधित करना पड़ेगा. भोपाल गैस त्रासदी को देखते हुए औद्योगिक दुर्घटना को भारत में संवेदनशील मुद्दा माना जा रहा है, जिसमें पच्चीस हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, इसे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है.
 
==परमाणु जनदायित्व विधेयक की आवश्यकता==
भारत 2020 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन को पांच गुना यानी 20,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है. 2032 तक इसे 63000 मेगावाट तक ले जाना चाहता है. अगर भारत ऐसा कर लेगा है तो भारत अपनी आवश्यकता का पच्चीस प्रतिशत ऊर्जा परमाणु संयंत्रों से उत्पादन करेगा. वर्तमान में भारत करीब 4000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा कर रहा है. परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें विदेशी कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना होगा.
हालांकि इस तरह के विधयक के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं है, पर अमेरिकी कंपनियों जनरल मोटर और वेस्टिंग हाउस को इस क्षेत्र में व्यापार के लिए आमंत्रित करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है. इस विधेयक से ये कंपनियां अपने देश में बीमा का पैसा ले सकेंगे. इसलिए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए क्रियान्वयन के लिए ये विधेयक और कानून जरूरी है.
इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार और संचालकों को आर्थिक और कानूनी दायित्व अनुबंधित करना है.
हालांकि तकनीकी विकास ने दुर्घटना की आशंकाओं को काफी कम कर दिया है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है.
 
इस विधेयक पर पर आपत्ति इस बात को लेकर है कि दुर्घटना की स्थिति में दिया जाने वाला मुआवजा अपर्याप्त और असंतोषजनक है. दूसरी ओर, विधेयक में ऐसे भी प्रावधान है, जो काफी हद तक परमाणु सामाग्री आपूर्तिकर्ताओं और संचालकों को दायित्वों से मुक्त कर देती है.
==अनुच्छेद-6==
==अनुच्छेद-7==
==अनुच्धेद17==
==अनुच्छेद-18==
==अनुच्छेद-35==