"लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)": अवतरणों में अंतर

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'''लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१०''' [[भारत]] के [[मध्य प्रदेश]] राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार [[लोक सेवक|लोक सेवकों]] को तय समयसीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपये तक का [[जुर्माना]] लगाया जाएगा।