"लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)": अवतरणों में अंतर
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अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आमजन को किसी की इज्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा । सेवायें प्राप्त करना अब अधिकार होगा । उन्होंने कहा लोक सेवा प्रदान करने में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है । प्रत्येक चिन्हित सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में ९ विभागों की २६ सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया है । तय समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी । समय-सीमा में काम नहीं करने पर दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर २५० रूपये से लेकर ५ हजार रूपये तक के दण्ड की व्यवस्था की गई है ।
==शामिल विभाग==
; बिजली विभाग-
निम्नदाव. नया कनेक्शन.. 10 केवी का अस्थाई कनेक्शन, मीटर गडबड़ी की शिकायत, खराब मीटर को सुधारना और बदलना.
;श्रम विभाग-
प्रसूति सहायता. विवाह सहायता. म्रत्यु होने पर अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान किया जाऐगा.
;लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-
हैंड़पंप लगवाना, इसका का सुधार कार्य
;राजस्व विभाग-
प्राकृतिक प्रकोप. आर्थिक सहायता. चालू खसरा एवं खतौनी की प्रतिलिपी. चालू नक्शे की प्रतिलिपी. भू अधिकार और ऋण पुस्तिका संबंधी सेवाऐं शामिल हैं.
;नगरीय प्रशासन विभाग-
नल कनेक्शन दिया जाना
;सामान्य प्रशासन विभाग-
स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना.
;सामाजिक न्याय विभाग-
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता.
;आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग-
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आकस्मिकता योजना, राहत प्रदान ना होने पर शिकायत का सामाधान करना.
;खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग-
नये बीपीएल और एपीएल राशनकार्ड जारी करना.
==बाहरी कड़ियाँ==
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