"भारतीय सिक्के": अवतरणों में अंतर

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[[चित्र:Sher shah's rupee.jpg|शेर शाह सूरी (१५४०-१५४५) द्वारा प्रचालित सिक्के]]
[[भारत]] में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार [[भारत सरकार]] को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के चार टकसालों यथा मुंबई, अलीपुर (कोलकाता), सैफाबाद (हैदराबाद), चेरियापल्ली (हैदराबाद) और नोयडा (उ.प्र.) में की जाती है।