कम्पनी अधिनियम की धारा २(२५) के अनुसार,"प्रबन्धक से आशय ऐसे व्यक्ति से है,जे कि संचालक मण्डल के नियन्त्रण एवं निर्देशन के अन्तर्गत, कम्पनी के अधिकांश या सभी मामलो का प्रबन्ध करता है|