शिकायत निवारण प्रणाली

किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अधिकांशतः सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं और उन्हें प्रायः इन एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन विभागों या एजेंसियों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने में देरी और उत्पीड़न समस्या उत्पन्न करते हैं जिससे लोगों में अस्ंतोष पैदा होता है। शिकायत निवारण तंत्र इन समस्याओं से निपटने और बड़े पैमाने पर लोगों हेतु सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन/प्रक्रिया है।[1]

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  1. "शिकायत निवारण तंत्र". मूल से 31 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 जनवरी 2018.