संसदीय सम्प्रभुता
संसदीय सम्प्रभुता (जिसे संसदीय सर्वोच्चता या विधायी सम्प्रभुता भी कहते हैं) कुछ संसदीय लोकतन्त्रों के संवैधानिक विधि की एक अवधारणा हैं। इसकी यह धारणा होती है कि, विधायी निकाय के पास पूर्ण सम्प्रभुता होती है, और वह सभी अन्य सरकारी संस्थानों, जिसमें कार्यपालिका या न्यायिक निकाय समावेशित हैं, से सर्वोच्च होता हैं।
कई राज्यों में सम्प्रभु विधायिकाएँ होती हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम,[1] फ़िनलैण्ड,[2] नीदरलैण्ड्स,[2] न्यू ज़ीलैण्ड,[2] स्वीडन,[2] बारबाडोस, जमैका, पापुआ न्यू गिनी and सोलोमन द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Parliamentary sovereignty". UK Parliament. मूल से 8 जुलाई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 August 2014.
- ↑ अ आ इ ई Oliver, Dawn (2 April 2013). "Parliamentary Sovereignty in Comparative Perspective". UK Constitutional Law Association Blog. मूल से 19 अगस्त 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 August 2014.
बाहरी कड़ियाँ
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