सचेतक
किसी राजनैतिक दल में सचेतक (ह्विप) वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है। संविधान में विधायक दल के नेता को परिभाषित नहीं किया गया है। आमतौर पर राजनीतिक दल के संचालन दस्तावेज में ही विधायक दल के नेता का प्रावधान है। यह नेता आमतौर पर पार्टी के विधायको में से ही चुना जाता है। कोई राजनीतिक पार्टी विधायक दल के नेता को व्हिप जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो विधायक, इस व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैं कि विधायक दल के नेता व्हिप जारी करने की शक्ति राजनीतिक दल देता है इसलिए यह व्हिप राजनीतिक दल की ओर से जारी की गई मानी जाती हैं।
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