सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987 राजस्थान सरकार द्वारा १९८७ में कानून बनाया। १९८८ में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल किया। यह कानून सती प्रथा की रोकथाम के लिए बनाया गया जिसमें जीवित विधवाओं को जिन्दा जला दिया जाता था।[1]

सन्दर्भ संपादित करें

  1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 Archived 2013-08-25 at the वेबैक मशीन