सदस्य:Ashok kumar dangi/प्रयोगपृष्ठ
सेवा कर (service Tax)
संपादित करेंसेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। और इस कर भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है।यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा उसके व्यावसायिक लेन-देन की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्यय 5 द्वारा इस वर्ष 1994 में शुरु किया गया है। वर्ष 1994 में प्रारम्भिक रुप में यह कर सेवओं के तीन सैटे पर लगाया जाता था और तब से सेवा कर कार्यक्षेत्र में अनुवर्ती वित्त अधिनियम द्वारा निरन्तर विस्तार किया जा रहा है वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर की उगाही जम्मु और कश्मीर को छोड कर पुरे भारत लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीया उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) सेवा कर लगाने और वसुल करने से सम्बधित नीति तैयैर करने का कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए सेवा कर के निर्धारण और वसूली के प्रयोजनार्थ सेवा कर नियामवली तैयार करती है।
सेवा कर केन्दीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्यरत विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नैई, अहमदाबाद और बैगलोंर आदि महानगरों में छह आयुक्तालय स्थित है जो पूर्णतया सेवा कर से संबंधित कार्य करते है। मुम्बई स्थित सेवा कर निदेशालय तकनीकी और नीतीगत स्तर पर समन्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर के कार्यकलापों का निरीक्षण करता हैै।
सर्विस टैक्स केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है।
सर्विस: Bare Act एवं Rules निम्नप्रकार है।
Finance Act,1994(service tax)
Service tax Rules,1994
Cenvat credit rules,2004
Service tax (Determination of value Rules,2006)
point of provision of services rules ,2012
The Services Tax (Advance ruling rules 2003)
The Export of Services Rules,2005
The Services Tax (Registration of special category of person) Rules,2005