समन्वित बाल विकास योजना
समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत 11-18 वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है। 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी। 2012-13 के केंद्रीय बजट में इस योजना पर 15850 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है।[1]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Child Development Services (ICDS) Scheme". मूल से 15 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 जून 2012.
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंAbout ICDS (Integrated Child Development Services Scheme)
The Integrated Child Development Services (ICDS)
Integrated Child Development Services (ICDS)
यह लेख एक आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करें। |