सरकारी वकील या अंग्रेज़ी में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (पी.पी.) का काम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना होता है। आपराधिक मामलों में यही काम सरकारी वकील सरकार के अधीन आने वाली पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्यों एवं गवाहों की सहायता से अदालत में दायर आरोप-पत्र (चार्जशीट; जो प्राथमिकी/ प्रथम सूचना रिपोर्ट/ एफ़.आइ.आर के बाद दायर की जाती है) के आधार पर आरोपी का दोष साबित करते हैं।