सांविधिक विधि या सांविधिक कानून (Statutory body या statute law) विधायिका द्वारा निर्मित तथा लिखित रूप में मौजूद कानूनों को कहते हैं। (अलिखित/मौखित/परम्परागत कानूनों को नहीं)

सांविधिक निकाय-वह निकाय होती हैं जिसका संविधान में उल्लेख नही होता है |