अंकीय सुरक्षा अधिनियम, 2018


अङ्कीय सुरक्षा अधिनियम, 2018 (अंकीय सुरक्षा अधिनियम, 2018), बांग्लादेश में एक अंकीय सुरक्षा विधि है। यह एक विवादास्पद विधि है। जिसे कठोर के रूप में वर्णित किया गया है। यह आशंका थी कि विधि का प्रयोग सरकार के विरुद्ध असन्तुष्टों को दबाने के लिए किया जा सकता है। जो अस्पष्ट है, और दुरुपयोग की संभावना है। विधि का उपयोग पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने, गिरफ्तार करने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया गया है।

अंकीय सुरक्षा अधिनियम को अक्टूबर 2018 में अपनाया गया था।[1] इस प्रावधान को सितंबर 2018 में बांग्लादेश की संसद में पारित किया। यह अधिनियम पुलिस अधिकारियों को बिना वारण्ट के लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इस अधिनियम का मीडिया के सदस्यों, विपक्षी जातीय पार्टी और मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया।[2] अधिनियम को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 57 का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे 2006 में मॉडल के रूप में पारित किया गया था। इस अधिनियम का सम्पादक परिषद ने विरोध किया था। डेली स्टार अधिनियम के आवेदन की आलोचना करता रहा है, इसे स्वतन्त्र प्रेस पर एक झूठ के रूप में वर्णित करता है।

बाङ्ग्लादेश पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि 2020 के पहले पाँच महीनों में इस अधिनियम के तहत 403 मामले दर्ज किए गये और 353 गिरफ्तारियाँ की गयीं।

  • 14 अप्रैल 2020 को दैनिक बाङ्ग्लादेशेर आलो के पत्रकार गुलाम सरवर पिण्टू को डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।[3]
  • 17 अप्रैल 2020 को Bdnews24.com के सम्पादक तौफीक इमरोज खालिदी और Jagonews24.com के सम्पादक मोहिउद्दीन सरकार को ठाकुरगाँव जनपद में राहत सामग्री की लूट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह केस बाङ्ग्लादेश अवामी लीग की स्वयंसेवी शाखा स्वेच्छासेबक लीग के नेता मोमिनुल इस्लाम भसानी द्वारा किया गया था।[4]
  • 29 अप्रैल 2020 को बाङ्ग्लादेश पुलिस के साथ झड़प के बाद मारे गए एक ऑटो रिक्शा चालक पर समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद इस अधिनियम के तहत नरसिङ्गडी जनपद में तीन पत्रकारों पर मुकदमा दायर किया गया था। पत्रकारों ने स्थानीय समाचार पत्र दैनिक ग्रामीण दर्पण और नरसिङ्गडी प्रतिदिन के लिए काम करते थे।[5] केस घोराशाल थाना प्रभारी जोहिरुल आलम ने दायर किया था।[6]
  • 6 मई 2020 को रैपिड् एक्शन् बटालियन की यूनिट 3 के सहायक निदेशक अबू बकर सिद्दीकी द्वारा बाङ्ग्लादेश सरकार की ओर से 11 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया था। जिसमें से दो पत्रकार थे, एक व्यङ्गचित्रकार (कार्टूनिस्ट्) अहमद कबीर किशोर, और लेखक जुल्हाज मन्नान के बड़े भाई मिन्हाज मन्नान एमोन, आसिफ मोहिउद्दीन और तसनीम खलील थे। 11 आरोपियों में से मुश्ताक अहमद की 25 फरवरी 2021 को कारावास में मौत हो गयी थी, वह मई 2020 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में था।

प्रतिक्रिया

संपादित करें

आर्टिकल 19 के अनुसार, यह अधिनियम मानवाधिकारों का उल्लङ्घन करता है और बाङ्ग्लादेश में वाक्-स्वतन्त्रता को खतरा पैदा करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, यह अधिनियम "अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर भयानक प्रतिबन्ध" लगाता है। यह माना जाता था कि इस अधिनियम का प्रयोग सरकार के आलोचकों के विरुद्ध किया जाएगा। जिस प्रकार सूचना और सञ्चार प्रौद्योगिकी अधिनियम का इस्तेमाल सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने के लिए किया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस अधिनियम की आलोचना की है, जिसका उपयोग मुक्त-भाषण को दबाने के लिए किया जा सकता है। बाङ्ग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने इस अधिनियम को निरस्त करने का आह्वान किया है।

बाङ्ग्लादेश के 22वें मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन इस अधिनियम के प्रबल समर्थक हैं। 6 मार्च 2021 को दिए गए एक निर्णय में हुसैन ने अधिनियम का उल्लङ्घन करने वाले एक आरोपी को आगाह किया कि ऐसे लोगों की जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा जो किसी भी तरह से बाङ्ग्लादेश की छवि को खराब करेंगे।[7][8][9][10]

यह सभी देखें

संपादित करें

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें
  1. "Bangladesh: analysis of the Digital Security Act". ARTICLE 19. अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  2. "Digital Security Bill passed". The Daily Star (अंग्रेज़ी में). 20 September 2018. अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  3. "Digital Security Act: More journalists facing arrest, cases amid hard days of Covid-19 crisis". Dhaka Tribune. 7 May 2020. अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  4. "Case against editors: ARTICLE 19 calls for immediate withdrawal". Dhaka Tribune. 22 April 2020. अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  5. "8 journalists held in Bangladesh in a week under Digital Security Act". New Age (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  6. "3 journalists in Narsingdi arrested under Digital Security Act". The Daily Star (अंग्रेज़ी में). 3 May 2020. अभिगमन तिथि 11 May 2020.
  7. "No bail if one tarnishes country's image". The Daily Star (अंग्रेज़ी में). 2021-03-08. अभिगमन तिथि 2021-03-07.
  8. "CJ on DSA: Country's image comes first". Dhaka Tribune. 2021-03-07. अभिगमन तिथि 2021-03-08.
  9. "Country's image to be given priority in DSA cases, CJ says". New Age (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-03-08.
  10. "Country's image comes first, CJ warns accused". Prothom Alo (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-03-08.