अनुच्छेद 152 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 152 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 राज्य में शामिल है और परिभाषा का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152, राज्यों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाएँ शामिल हैं। अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है.[1] अनुच्छेद 152 की परिभाषा के मुताबिक, राज्यों के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। इसके अलावा, लेख में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रित करेगा, और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग करेगा।
अनुच्छेद 152 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 6 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 151 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 153 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 152 के कुछ और पहलू:
- कुछ आपात्कालीन स्थितियों में राज्यपाल की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
- विशिष्ट परिस्थितियों में सजा को कम करने, निलंबित करने या माफ़ करने के साथ-साथ क्षमादान और अन्य प्रकार की क्षमादान देने का राज्यपाल का अधिकार।
- नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति.[2] [3]
पृष्ठभूमि
संपादित करेंमसौदा अनुच्छेद 128 (अनुच्छेद 152) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसमें भाग VI में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्य' का अर्थ निर्दिष्ट किया गया है।
मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। बाद में इसे संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया।[4]
मूल पाठ
संपादित करें“ |
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, \"राज्य\" पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।][5] |
” |
“ | In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” does not include the State of Jammu and Kashmir. [6] [7] | ” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Governor of States (Article 152-162)". ClearIAS. 2014-06-15. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ "श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ "Article 152 Of The Indian Constitution // Examarly". Examarly. 2022-12-27. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ "Article 152: Definition". Constitution of India. 2023-01-04. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 57 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ "Article 152 Definition". Unacademy. 2022-11-10. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
- ↑ "Article 152: Definition". KanoonGPT. अभिगमन तिथि 2024-04-17.[मृत कड़ियाँ]
टिप्पणी
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंविकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |