अनुच्छेद 161 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 161 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करता है। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों पर चर्चा की गई है।[1]इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है।[2]
अनुच्छेद 161 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग # |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 160 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 162 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करेंमसौदा अनुच्छेद 141 (अनुच्छेद 161) पर 1 जून 1949 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । यह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित था।
मसौदा अनुच्छेद को शुरू में 1 जून 1949 को बिना किसी बहस के अपनाया गया था।
इसके बाद अन्य अनुच्छेदों को लेकर हुई बहस के आलोक में मसौदा समिति के एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा : "कि अनुच्छेद 141 में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है' शब्दों के स्थान पर 'जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है' शब्द रखे जाएँ।"
सभा ने बिना बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।[3]
मूल पाठ
संपादित करें“ | किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।[4] | ” |
“ | The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends. [5][6] | ” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां/ Pardoning Power of the Governor in Hindi". BYJUS. 2023-04-04. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
- ↑ ":: Drishti IAS Coaching in Delhi, Online IAS Test Series & Study Material". Drishti IAS. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
- ↑ "Article 161: Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases". Constitution of India. 2023-01-05. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 59 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ "Article 161 of the Indian Constitution [UPSC Indian Polity Notes]". BYJUS. 2020-04-28. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
- ↑ Garg, Rachit (2022-10-17). "Article 161 of the Indian Constitution". iPleaders. अभिगमन तिथि 2024-04-18.
टिप्पणी
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
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