अनुच्छेद 200 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 को भाग 6 में रखा गया है। [1]भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 का मुख्य विषय " विधेयकों पर सहमति " है। अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विधेयकों की महत्वपूर्णता और पारित की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।[2]

अनुच्छेद 200 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 6
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 199 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 201 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि संपादित करें

जब कोई विधेयक एक राज्य की विधान सभा या विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है, तो इसे उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने या रोकने का अधिकार होता है। यदि वह सहमति देते हैं, तो विधेयक को राज्यपाल के सहमति के साथ पारित किया जाता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि राष्ट्रपति के निर्णय के बाद विधेयक को पारित किया जा सके।[3]

राज्यपाल एक विधेयक को सहमति देने के बाद भी उसे वापस भेज सकते हैं। यह स्थिति हो सकती है यदि विधेयक के विषय में अन्य विचारों की आवश्यकता हो या यदि यह विधेयक वित्तीय विधेयक न हो। राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देने का भी अधिकार है। इस स्थिति में, विधेयक को राज्यपाल के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्तावित विधेयक के बारे में जानकारी दी जाती है।[4][5]

यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक जिसे उन्होंने स्वीकृति दी है, अविधेयक हो सकता है और यह राष्ट्रपति की योग्यता को अतिक्रमित कर सकता है, तो वह उच्च न्यायालय की शक्तियों से यह विधेयक रद्द करवा सकते हैं।

मूल पाठ संपादित करें

इन्हें भी देखें संपादित करें

  1. भारत का संविधान
  2. राज्यपाल की शक्तियाँ
  3. राष्ट्पति शासन

संदर्भ सूची संपादित करें

  1. "भारत का संविधान" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  2. "Constitution of India » 200. Assent to Bills" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  3. "भारत के संविधान में अनुच्छेद 200". अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  4. "Article 200: Assent to Bills". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  5. "Part VI Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  6. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 106 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  7. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 106 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]