अनुच्छेद 28 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 28 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह अनुच्छेद 1996 में अपनाया गया और 2013 में संशोधित किया गया. यह अनुच्छेद, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, और धार्मिक समारोहों में उपस्थिति के संबंध में व्यक्तियों, धार्मिक समूहों, और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा करता है[1]

अनुच्छेद 28 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 3
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 27 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 29 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 28 के कुछ प्रावधान ये हैं:

  • राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या ऐसे संस्थान में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
  • पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी.
  • यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो.
  • अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी.
  • ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं. [2][3][4]
  1. Prep, S Exam (2023-10-17). "Article 28 of the Indian Constitution". BYJU'S Exam Prep. मूल से 19 अप्रैल 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2024-04-19.
  2. ":: Drishti IAS Coaching in Delhi, Online IAS Test Series & Study Material". Drishti IAS. अभिगमन तिथि 2024-04-19.
  3. "Article 28 of Indian Constitution". ForumIAS. 2021-12-31. अभिगमन तिथि 2024-04-19.
  4. "[Solved] मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25". Testbook. 2024-02-09. अभिगमन तिथि 2024-04-19.
  5. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 12 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  6. NIC, Laxminarayan Prajapati (1985-09-26). "Ministry of Education". Constitutional Provision. अभिगमन तिथि 2024-04-19.
  7. Mahawar, Sneha (2023-01-12). "Article 28 of the Indian Constitution". iPleaders. अभिगमन तिथि 2024-04-19.

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें