अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 364 को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है।[1] इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[2]
अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 19 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान) |
पृष्ठ भूमि
संपादित करें1. संसद और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं
अनुच्छेद 364 के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले संशोधनों के तहत कानून लागू हो सकते हैं।[3]
2. प्रमुख बंदरगाह का अर्थ
प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा एक ऐसा बंदरगाह है जिसे संसद या मौजूदा कानून के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो। प्रमुख बंदरगाह के भीतर शामिल सभी क्षेत्रों को भी प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।[3]
3. हवाई अड्डे का अर्थ
अनुच्छेद 364 के अनुसार, "हवाई अड्डा" का अर्थ है एक ऐसा हवाई अड्डा जो वायुमार्ग, विमान और हवाई नेविगेशन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित है।[4]
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 364 का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है।
- संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है।[5]
मूल पाठ
संपादित करें“ | (ए)संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी भी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन लागू होगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, या
(बी) कोई भी मौजूदा कानून किसी भी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर उक्त तिथि से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर प्रभावी नहीं होगा, या ऐसे बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू होने पर ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा जैसा कि हो सकता है अधिसूचना में निर्दिष्।[6] |
” |
“ | (a)any law made by Parliament or by the Legislature of a State shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification, or
(b) any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.[7] |
” |
इन्हें भी पढ़े
संपादित करेंसंदर्भ सूची
संपादित करें- ↑ "भारत का संविधान" (PDF). मूल (PDF) से 30 जून 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
- ↑ "Article 364: Special provisions as to major ports and aerodromes". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ अ आ "भारत के संविधान में अनुच्छेद 364". अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "अनुच्छेद 364". अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "भारत के संविधान के भाग और अनुच्छेद" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 202-203 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 202-203 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]