अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 364 को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है।[1] इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[2]

अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 19
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान)

पृष्ठ भूमि संपादित करें

1. संसद और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं

अनुच्छेद 364 के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले संशोधनों के तहत कानून लागू हो सकते हैं।[3]

2. प्रमुख बंदरगाह का अर्थ

प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा एक ऐसा बंदरगाह है जिसे संसद या मौजूदा कानून के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो। प्रमुख बंदरगाह के भीतर शामिल सभी क्षेत्रों को भी प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।[3]

3. हवाई अड्डे का अर्थ

अनुच्छेद 364 के अनुसार, "हवाई अड्डा" का अर्थ है एक ऐसा हवाई अड्डा जो वायुमार्ग, विमान और हवाई नेविगेशन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित है।[4]

मुख्य बिंदु

  • अनुच्छेद 364 का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है।
  • संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है।[5]

मूल पाठ संपादित करें

इन्हें भी पढ़े संपादित करें

  1. भारत का संविधान
  2. भारत के संविधान का इतिहास
  3. अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
  4. अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
  5. अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

संदर्भ सूची संपादित करें

  1. "भारत का संविधान" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  2. "Article 364: Special provisions as to major ports and aerodromes". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
  3. "भारत के संविधान में अनुच्छेद 364". अभिगमन तिथि 2024-04-16.
  4. "अनुच्छेद 364". अभिगमन तिथि 2024-04-15.
  5. "भारत के संविधान के भाग और अनुच्छेद" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
  6. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 202-203 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  7. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 202-203 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]