अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 367 को रखा गया है।  भारत के संविधान में अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। [1]यह संविधान के शब्दों और अवधारणाओं को समझने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करता है। साथ ही, यह संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के संदर्भ में अध्यादेशों के अनुप्रयोग को भी ध्यान में रखता है। अनुच्छेद 367 संविधान के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।[2]

अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 19
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 366 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि संपादित करें

1. सामान्य खंड अधिनियम का उपयोग

अनुच्छेद 367 के अनुसार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की प्रावधानों का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है, जैसे कि यह विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 372 के तहत किए जा सकने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन सामान्य खंड अधिनियम लागू होगा। संविधान के शब्दों और अवधारणाओं को व्याख्या करते समय सामान्य खंड अधिनियम का पालन किया जाता है। [3]

2. अध्यादेशों के संदर्भ में

संविधान में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों या कानूनों का संदर्भ राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के संदर्भ में शामिल माना जाएगा। इसी तरह, राज्य के मामले में राज्यपाल द्वारा बनाए गए अध्यादेश के संदर्भ में भी विचार किया जाएगा।[2]

3. "विदेशी राज्य" का अर्थ

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए "विदेशी राज्य" का अर्थ भारत का कोई अन्य राज्य है। हालांकि, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राज्य को विदेशी राज्य नहीं घोषित कर सकता है जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।[4][5]

मूल पाठ संपादित करें

इन्हें भी पढ़े संपादित करें

  1. भारत का संविधान
  2. भारतीय संविधान का इतिहास
  3. संविधान दिवस
  4. अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)

संदर्भ सूची संपादित करें

  1. "भारत का संविधान" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-22.
  2. "Article 367: Interpretation". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-14.
  3. "अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान )". अभिगमन तिथि 2024-04-14.
  4. "भारत का संविधान अनुच्छेद 367". अभिगमन तिथि 2024-04-14.
  5. "Part XIX Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-14.
  6. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 206 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  7. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 206 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]