अनुच्छेद 4 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 4 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 1 में शामिल है और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियो का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 4 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 1 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 3 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 5 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करेंअनुच्छेद 4 (प्रारूप अनुच्छेद 4) पर 18 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमित करता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य ने संक्षिप्तता के हित में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 2 और 3 से प्रतिस्थापित करने की माँग की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने एक सामान्य विदेशी मिसाल का पालन किया। इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भी इस प्रारूप का उपयोग किया था। इस संशोधन को बाद में संविधान सभा ने खारिज कर दिया और 18 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपनाया।[1]
मूल पाठ
संपादित करें“ | (1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।
(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।[2] [3] |
” |
“ | (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.
(2)No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.[4] [5] |
” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "18 Nov 1948 Archives". Constitution of India. 1948-11-18. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 3 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ "Constitution of India" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Article 4: Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters". Constitution of India. 2023-03-30. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Constitution of India" (PDF). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
टिप्पणी
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंविकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |