अनुच्छेद 53 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 को भाग 5 में रखा गया है। अनुच्छेद 53 " संघ की कार्यपालिका शक्तियों  " पर प्रकाश डालता है।  [1]यह अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका के बारे में मुख्य शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 53 यह स्पष्ट करता है की संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में है।[2]

अनुच्छेद 53 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 5
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 52 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 54 (भारत का संविधान)

पृष्ठ भूमि

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1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

  • संघ के कार्यपालिका शक्ति भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति में निहित है।
  • यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है।
  • कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान की प्रावधानिकता के अनुसार होता है।[3]

2. इस अनुच्छेद के पूर्वानुपात के अप्रधानता के बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ के सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होते हैं।
  • उन्हें सेना के सभी प्रमुख निर्देश और संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान स्वीकृति देने का अधिकार होता है।[4]
  • इस शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखते हैं।
  • वे युद्ध या शांति की घोषणा भी कर सकते हैं, जो सम्पूर्ण देश के सुरक्षा और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है।[5][6]

3.लेख के बारे में

(ए) किसी भी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा।

या

(बी) संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

[7]

इन्हें भी देखें

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संदर्भ सूची

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  1. "भारत का संविधान" (PDF). मूल (PDF) से 30 जून 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  2. "Article 53: Executive Power of the Union". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  3. "A Brief Understanding of Article 53". Unacademy (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  4. "भारत के राष्ट्रपति", विकिपीडिया, 2024-03-30, अभिगमन तिथि 2024-04-20
  5. "Constitution of India » 53. Executive power of the Union" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  6. "Indian Kanoon". अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  7. "भारत के संविधान के अनुच्छेद 53". अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  8. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 45 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  9. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 45 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]