अनुच्छेद 58 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 58 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए का वर्णन करता है।[1]

अनुच्छेद 58 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद # (भारत का संविधान)

मूल पाठ संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "[Solved] भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रप". Testbook. 2023-07-27. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 23 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  3. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]

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