अनुच्छेद 59 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 59 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 59 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 5 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 58 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 60 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करेंमूल पाठ
संपादित करें“ | (1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
(2) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
(3) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।
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” |
“ | (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
(2) The President shall not hold any other office of profit. (3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule. (4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office. [2] |
” |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 24 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
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