अनुच्छेद 62 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन करता है।
“
|
(1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।
।[1]
|
”
|
“
|
(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.
(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.
[2]
|
”
|