अनुच्छेद 65 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 65 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन का वर्णन करता है।

अनुच्छेद 65 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 5
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 64 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 66 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि

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  1. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 26 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन  ]

बाहरी कड़ियाँ

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