हलाल भोजन

इस्लामी न्यायशास्त्र
(इस्लामी आहार कानून से अनुप्रेषित)

हलाल भोजन (Halal food) - इस्लामी न्यायशास्त्र में इस्लामी आहार कानून निर्दिष्ट करता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हलाल ("वैध") हैं और जो हराम ("अवैध") हैं। यह कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, साथ ही हदीस और सुन्नत में पाए जाने वाले आदेशों से लिया गया है। विश्व के होटलों.[1] में यह भोजन बहुत प्रचलित जो हलाल भोजन परोसने का दाबा करते हैं।[2] सामान्यतः सभी प्रकार के शाकाहारी भोजन हलाल("वैध") होते हैं, परन्तु मांसाहारी भोजन मे इस्लामी न्यायशास्त्र निर्दिष्ट करता है की कौन सा मांस हलाल("वैध") है।

ताइवान के ताइपे में एक रेस्तरां में चीनी में एक हलाल संकेत।


लंदन में एक "हलाल" रेस्तरा।

इन्हें भी देखें

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  1. "USDA Foreign Agricultural Service – Halal Food Market" (PDF). मूल (PDF) से 15 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि Aug 30, 2016. |archiveurl= और |archive-url= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद); |archivedate= और |archive-date= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  2. "Halal la carte". The Economist. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0013-0613. मूल से 2 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-08-31.