कठुआ बलात्कार मामले में भारत के जम्मू और कश्मीर में कठुआ के पास रसाना गांव में जनवरी 2018 में छह पुरुषों और एक किशोर द्वारा 8 वर्षीय मुस्लिम लड़की आसिफा बानो का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल है। मामले की चार्जशीट दायर की गई, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 16 अप्रैल 2018 को कठुआ में मुकदमा शुरू हुआ। पीड़ित खानाबदोश बकरवाल समुदाय से था। गाँव से एक किलोमीटर दूर ग्रामीणों द्वारा उसका शव मिलने से पहले वह एक सप्ताह के लिए गायब हो गई थी। इस घटना ने अप्रैल 2018 में आठ लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए जाने पर राष्ट्रीय समाचार बना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के कारण पैंथर्स पार्टी और अन्य स्थानीय समूहों ने विरोध किया, जिन्होंने पीड़ित के लिए न्याय की मांग की।[1][2][3][4]

2018 कठुआ बलात्कार मामला

2018 कठुआ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के लिए विरोध प्रदर्शन
स्थान कठुआ, जम्मू कश्मीर, भारत
निर्देशांक 32°23′06″N 75°31′01″E / 32.385°N 75.517°E / 32.385; 75.517निर्देशांक: 32°23′06″N 75°31′01″E / 32.385°N 75.517°E / 32.385; 75.517
तिथि 10 जनवरी 2018 (2018-01-10)-
17 जनवरी 2018 (2018-01-17)
लक्ष्य आसिफा बानो
हमले का प्रकार अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या
घायल यौन हमला (सामूहिक बलात्कार)
पीड़ित आसिफा बानो

जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक विशेष अदालत सोमवार को फैसला सुना दिया है. इसमें 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है. इस मामले में अब तक 7 में से 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है. देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई. तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है. अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये हैं. उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी.

कठुआ रेप केस में 10 अहम बातें

  1. पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी.
  2. मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी.
  3. उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया.
  4. शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था. इस मामले में अभियोजन दल में जे के चोपड़ा, एस एस बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे.
  5. अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था.
  6. इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया.
  7. सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया.
  8. जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं. किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा.
  9. अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है.
  10. अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये.
  1. Eltagouri, Marwa (11 April 2018). "An 8-year-old's rape and murder inflames tensions between Hindus and Muslims in India". Washington Post (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0190-8286. अभिगमन तिथि 12 April 2018.
  2. Gettleman, Jeffrey (11 April 2018). "An 8-Year-Old's Rape and Killing Fuels Religious Tensions in India". The New York Times (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0362-4331. अभिगमन तिथि 12 April 2018.
  3. "The brutal crime that has Kashmir on edge". बीबीसी न्यूज़ (अंग्रेज़ी में). 12 April 2018. अभिगमन तिथि 12 April 2018.
  4. "Dedicated police team resisted odds to crack Asifa rape case". Asia Times (अंग्रेज़ी में). 12 April 2018. अभिगमन तिथि 13 April 2018.