केन्द्रीय सूचना आयोग
(केंद्रीय सूचना आयोग से अनुप्रेषित)
केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission; CIC) भारत सरकार का एक सांविधानिक निकाय है[1] जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गयी थी।[2] इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गईं हैं।[3]
केन्द्रीय सूचना आयुक्त
संपादित करेंनिम्नलिखित व्यक्ति केन्द्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं।[4]
क्र॰ | नाम | पद ग्रहण | कार्यकाल समाप्त |
---|---|---|---|
1 | वजाहत हबीबुल्लाह | 26 अक्टूबर 2005 | 19 सितम्बर 2010 |
2 | ए एन तिवारी | 30 सितम्बर 2010 | 18 दिसम्बर 2010 |
3 | सत्यानन्द मिश्रा | 19 दिसम्बर 2010 | 4 सितम्बर 2013 |
4 | दीपक संधू | 5 सितम्बर 2013 | 18 दिसम्बर 2013 |
5 | सुषमा सिंह | 19 दिसम्बर 2013 | 21 मई 2014 |
6 | राजीव माथुर | 22 मई 2014 | 22 अगस्त 2014 |
7 | विजय शर्मा | 10 जून 2015 | 1 दिसम्बर 2015 |
8 | राधाकृष्ण माथुर | 4 जनवरी 2016 | 24 नवम्बर 2018 |
9 | सुधीर भार्गव | 1 जनवरी 2019 | 11 जनवरी 2020 |
10 | बिमल जुलका | 6 मार्च 2020 | 26 अगस्त 2020 |
11 | यशवर्धन कुमार सिन्हा | 31 अक्टूबर 2020 | 3 अक्टूबर 2023 |
12 | हीरालाल समारिया | 6 नवम्बर 2023 | पदस्थ |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ https://cic.gov.in/introduction
- ↑ "CIC Annual Report 2005-06" (PDF) (अंग्रेज़ी में). पृ॰ 14. मूल (PDF) से 21 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 नवम्बर 2012.
- ↑ केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार. "Powers and functions of the information commissions". प्राथमिक स्रोत. केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार. मूल से 3 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 नवम्बर 2021.
- ↑ https://cic.gov.in/former-cic-and-ic
बाहरी कड़ियाँ
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