चारा घोटाला
चारा घोटाला स्वतन्त्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था जिसमें पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिये गये।[1] सरकारी खजाने की इस चोरी में अन्य कई लोगों के अलावा बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव[2] व पूर्व मुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्र पर भी आरोप लगा।[3][4] इस घोटाले के कारण लालू यादव को मुख्यमन्त्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।[5]
लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और सीबीआई जाँच की माँग की गयी। इस गबन की गूँज न सिर्फ़ भारत में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी सुनायी दी जिससे भारत की राजनीति बदनाम हुई।[1][6] हालांकि यह घोटाला 1996 में हुआ था लेकिन जैसे-जैसे जाँच हुई इसकी पर्तें खुलती गयीं और लालू यादव व जगन्नाथ मिश्र जैसे कई सफेदपोश नेता इसमें शामिल नजर आये। मामला लगभग दो दशक तक चला।[7] मीडिया ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जिसके चलते सीबीआई और न्यायपालिका अपनी-अपनी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं कर पायी।[8]
लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया।[9] चुनाव आयोग के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया है। लोक सभा के महासचिव एस० बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोक सभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिये अयोग्य ठहराया गया।[10]
घोटाले की समयरेखा
संपादित करें1997 में जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया तो यादव को मुख्यमन्त्री पद से हटना पड़ा।[11] अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गये और अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में रहे भी।
लगभग सत्रह साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये 3 अक्टूबर 2013 को पाँच साल की कैद व पच्चीस लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।[12]
यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोक सभा से अयोग्य ठहराया गया।[13] इसके कारण राँची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोक सभा की सदस्यता भी गँवानी पड़ी। भारतीय चुनाव आयोग के नये नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल (5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल) तक लोक सभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। लोक सभा के महासचिव एस॰ बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोक सभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गँवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोक सभा के पहले सांसद बने जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिये अयोग्य ठहराया गया।[14]
लालू प्रसाद यादव को फ़रवरी 2022 में डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई . स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया[15] |
1990 के दशक में हुए चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देने के बाद उनके राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान लग गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर चाईबासा ट्रेज़री से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है:
- 27 जनवरी 1996: पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की लूट सामने आयी। चाईबासा ट्रेजरी से इसके लियेगलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गये थे।
- 11 मार्च 1996: पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जाँच के लिये सीबीआई को निर्देश दिये।
- 19 मार्च 1996: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट की बैंच को निगरानी करने को कहा।
- 27 जुलाई 1997: सीबीआई ने मामले में राजद सुप्रीमो पर फंदा कसा।
- 30 जुलाई 1997: लालू प्रसाद ने सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण किया।
- 19 अगस्त 1998: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक की सम्पत्ति का मामला दर्ज कराया गया।
- 4 अप्रैल 2000: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को सह-आरोपी बनाया गया।
- 5 अप्रैल 2000: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत।
- 9 जून 2000: अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किये।
- अक्टूबर 2001: सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नये राज्य में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखण्ड में आत्मसमर्पण किया।
- 18 दिसम्बर 2006: लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में क्लीन चिट दी।
- 2000 से 2012 तक: मामले में करीब 350 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान मामले के कई गवाहों की भी मौत हो गयी।
- 17 मई 2012: सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव पर इस मामले में कुछ नये आरोप तय किये। इसमें दिसम्बर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पूर्ण निकासी भी शामिल है।
- 17 सितम्बर 2013: चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
- 30 सितम्बर 2013: चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार।
- 6 जनवरी 2018: को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
- 24 जनवरी 2018 : न्यायालय ने तीसरे मामले में निर्णय सुनाया। लालू यादव को ५ वर्ष का कारावास और १० लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। इस प्रकार इन तीन निर्णयों में कुल मिलाकर साढ़े तेरह वर्ष का कारावास की सजा तय हुई है।
इन्हें भी देखें
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ अ आ 'Fodder Scam' Could Bring Down a Shaky Indian Government, दि न्यू यॉर्क टाइम्स, 1997-07-02. Accessed 2008-10-29. "... the scandal, said to involve $285 million, occurred in one of the country's poorest regions, the eastern state of Bihar. The money, which is reported to have been stolen over nearly 20 years, came from agricultural support programs aimed mainly at helping the 350 million Indians who live in extreme poverty ..."
- ↑ "How the fodder scam has proved to be Lalu Prasad's Waterloo".
- ↑ "Fodder scam: Charges framed against Lalu", Outlook India, 17 मई 2005, मूल से 18 अप्रैल 2009 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 2008-11-04,
Snippet: ... The CBI has filed chargesheets in sixty cases, of which 53 are being tried in the courts at Ranchi and seven in Patna ...
- ↑ "Jail for Bihar politician", BBC, 7 जून 2000, मूल से 2 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 2008-11-05,
Snippet: ... Former chief minister of the northern state of Bihar, Jagannath Mishra, has been remanded in judicial custody in a multi-million dollar fodder scam ...
- ↑ "क्या है चारा घोटाला जिसमें लालू पर चल रहा है केस?". मूल से 28 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 दिसंबर 2017.
- ↑ Lok Sabha, "Lok Sabha Debates, ser.11 Aug 26–30 1997 v.17 no.18-23", Lok Sabha Secretariat, Lok Sabha (House of the People), Parliament of India, 1999. Snippet: ... The leakages are such that no benefit is accruing to the intended beneficiaries. There is a lot of corruption, not only under this Government's rule, but it has been there for quite a long time. But of late, because of the financial problem, corruption has increased appallingly. There is also the Letter of Credit scandal which is a kind of a younger sister of the chara-ghotala of Bihar. This scandal also relates to the Animal Husbandry Department, but the CBI is dragging its feet ...
- ↑ Stifling dissent: PM’s lost kavach Archived 2013-10-04 at the वेबैक मशीन, The Tribune, 2002-01-22. Accessed 2008-10-31. "... Laloo has never been the kingpin but was one of the main beneficiaries of the fake purchase and distribution of the non-existent fodder for about two decades ..."
- ↑ क्या है चारा घोटाला? What is the fodder scam? Archived 2012-11-13 at the वेबैक मशीन, BBC, 2001-12-14. Accessed 2008-10-29. "... सीबीआई के अनुसार, राज्य के ख़ज़ाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया- पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के मद में करोड़ों रूपए के फ़र्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए. (According to the CBI, animal husbandry officials pilfered crores of rupees from the state treasury by filing bogus expense reports for fodder, medicines and other animal supplies) ... सीबीआई का कहना रहा है कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार है। मामला सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं रहा. इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ़्तार किया गया। राज्य के कई और मंत्री भी गिरफ़्तार किए गए। ... (This is not a normal case of economic corruption, says the CBI, but rather a pervasive conspiracy to steal in which state bureaucrats, elected leaders and businesspeople were equal accomplices. Culpability is not limited to the Rashtriya Janata Dal party. A prior chief minister of Bihar, Dr. Jagannath Mishra, has also been arrested as have other state minsters.) ..."
- ↑ "चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव, जेडीयू सांसद लोकसभा से अयोग्य ठहराए गए". ज़ी न्यूज़, नई दिल्ली. मूल से 24 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्टूबर 2013.
- ↑ "चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सदस्यता गई". एनडीटीवी इंडिया, नई दिल्ली. मूल से 23 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2013.
- ↑ "क्या है चारा घोटाला जिसमें लालू पर चल रहा है केस?". मूल से 28 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 दिसंबर 2017.
- ↑ "चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल". हिन्दुस्तान (समाचार पत्र), रांची (एजेंसी). मूल से 5 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्टूबर 2013.
- ↑ "चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव, जेडीयू सांसद लोकसभा से अयोग्य ठहराए गए". ज़ी न्यूज़, नई दिल्ली. मूल से 24 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्टूबर 2013.
- ↑ "चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सदस्यता गई". एनडीटीवी इंडिया, नई दिल्ली. मूल से 23 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अक्टूबर 2013.
- ↑ "चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगा, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला". आज तक (hindi में). अभिगमन तिथि 2022-05-02.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)