जब किसी व्यक्ति द्वारा दोषपूर्ण मन (mens rea) से आपराधिक कृत्य (Actus reus) करना सिद्ध हो जाय तो भारत, पाकिस्तान, युनाइटेड किंगडम, कनाडा आदि के दण्डविधान के अनुसार उस पर दण्डदायित्व (criminal liability) आ जाता है। अर्थात् उपर्युक्त दो शर्तों के लागू होने पर उस व्यक्ति को अपराधी मानकर दण्डित किया जा सकता है।

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