न्यायालय की अवमानना
किसी न्यायालय या न्यायधीश द्वारा दिये गये निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना (Contempt of court) कहलाता है। यह एक अपराध है। यह दो तरह का होता है-
- (१) किसी न्यायधीश का निरादर करना, न्यायालय में उपद्रव (अशांति) फैलाना (विशेष रूप से, न्यायधीध के चेतावनी देने के बावजूद)
- (२) किसी न्यायालय के आदेश का जानबूझकर पालन न करना।
इन्हें भी देखें
संपादित करेंबाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- समाचार पत्र और न्यायालय की अवमानना (देशबन्धु)
- न्यायालय की अवमानना और आरटीआई (चौथी दुनिया)
- अदालत की अवमानना (बीबीसी हिन्दी)
- It’s time to amend law on contempt of court (Markandey Katju)
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