पाकिस्तानी संविधान सभा

पाकिस्तानी संविधान सभा ( बांग्ला: পাকিস্তান গণপরিষদ  ; उर्दू: آئین ساز اسمبلی ), पाकिस्तान का संविधान लिखने और वहां की पहली संसद के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था।

पाकिस्तानी संविधान सभा

آئین ساز اسمبلی,

পাকিস্তান গণপরিষদ
इतिहास
स्थापित 11 अगस्त 1947 (1947-08-11)
इसके बाद पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र
नेतृत्व
President मुहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग
सीटें 96
सभा सत्र भवन
कराची

प्रथम सत्र संपादित करें

पाकिस्तानी संविधान सभा पहली बार 11 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और ब्रिटिश शासन के अंत पर बुलाई गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मृत्यु (11 सितंबर, 1948) तक इसके अध्यक्ष बने रहे।

इसके बाद, लियाकत अली खान ने तीन साल तक इसकी अध्यकक्षता की और उद्देश्य संकल्प का निर्माण किया, जिसे 1949 में संविधान सभा में पाकिस्तान के संविधान के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में अपना गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 69 में से 21 सदस्यों ने उद्देश्य संकल्प के लिए मतदान किया।

ईसकी अक्षमता की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 14 अक्टूबर, 1950 को लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए, मौलाना मौदूदी ने यह कहते हुए इसके विघटन की मांग की, कि "लैंपपोस्ट विधायक" इस्लामी संविधान बनाने में असमर्थ थे। हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा कि विधानसभा में लोकतांत्रिक संसद की कोई विशेषता नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि गवर्नर जनरल इस फासीवादी दानव को हटाकर प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करते हैं तो राष्ट्र उनकी किसी भी असंवैधानिक कार्रवाई की अनदेखी करेगा। [1]

इसके विपरीत, संविधान सभा को, जिसकी विविधता अधिक थी, भारत के संविधान को तैयार करने में ढाई साल से भी कम समय लगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की घोषणा की गई थी, और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। [2]

 
14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में लॉर्ड माउंटबेटन के संबोधन का जवाब देते हुए क़ैद-ए-आज़म।

गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद द्वारा 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। विघटन को पाकिस्तानी फेडरेशन के उल्लेखनीय मामले में विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, जिसमें संघीय अदालत ने गवर्नर जनरल का पक्ष लिया, एक न्यायाधीश से असंतोष के बावजूद। उस समय मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे[3]

दूसरा सत्र संपादित करें

28 मई, 1955 को दूसरी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 23 मार्च, 1956 को संविधान को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। 7 अक्टूबर, 1958 को इस्कंदर मिर्जा द्वारा देश पर मार्शल लॉ लागू किया गया था। नई शक्तियों ने इसे अस्वीकार्य घोषित करते हुए संविधान को निरस्त कर दिया।

सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। [4] 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था।

यह सभी देखें संपादित करें

  • संविधान सभा

संदर्भ संपादित करें

  1. Inamur Rehman, Public Opinion and Political Development in Pakistan (Karachi, Oxford, 1982)
  2. ^ "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. July 29, 2008.
  3. "National Assembly of Pakistan". www.na.gov.pk. अभिगमन तिथि 2019-09-05.
  4. [1] Jennifer Musa

बाहरी कड़ियाँ संपादित करें