पाकिस्तान में हिन्दू विवाह विधियाँ
पाकिस्तान में हिन्दू विवाह को प्रशासित करने वाली केधल दो ही विधियाँ हैं। एक सिन्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 2016 जो पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में लागू है और दूसरा हिन्दू विवाह अधिनियम, 2017 है जो इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र , बलोचिस्तान'', खैबर-पख्तूनख्वा और पञ्जाब प्रान्त में लागू है।
सिन्ध तथा अन्य किसी प्रान्त (इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, बलोचिस्तान', खैबर-पख्तूनख्वा और पञ्जाब ) के दो हिन्दुओं के विवाह को पञ्जीकृत करने के लिए न ही कोई विधि बनायी गयी है और न ही कोई संशोधन किया गया है। जिससे दो अलग-2 प्रान्त के हिन्दुओं को विवाह करने में समस्या होती है और उनका विवाह भी पञ्जीकृत नहीं हो पाता है।