जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके पास अपना सर्वस्व -जमीन ,गाड़ियाँ ,पशुधन देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था , लेकिन जीवनयापन हेतु खेती करना जरूरी था। इसलिए उसने ऋणदाता से जमीन , पशु या गाड़ी फिर किराए पर ले ली , इसके लिए उसे एक भाड़ा-पत्र लिखना पड़ता था।[1]

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 23 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अप्रैल 2015.