"रक्षा मंत्रालय (भारत)": अवतरणों में अंतर
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* [[भूतपूर्व सैनिक/रक्षाकर्मी कलयाण विभाग]] का प्रमुख एक अतिरिक्त सचिव होता है। इसके जिम्मे पेंशनयाफ्ता भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व कर्मचारी स्वास्थ्य योजना, पुनःनियोजन और केंद्रीय सैनिक बोर्ड महानिदेशालय तथा तीनों रक्षा सेवाओं के पेंशन नियमों से जुड़े मुद्दों का निष्पादन है।
[[कारगिल समिति की रिपोर्ट]] के आधार पर मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर
रक्षा मंत्री को रक्षा संबंधी गतिविधियों में मदद देने के लिए अनेक समितियां होती हैं। स्टाफ समिति का प्रमुख एक ऐसा मंच होता है जो तीनों सेनाओं की गतिविधियों से संबद्ध मामलों पर विचार का स्थांन होता है और यह मंत्रालय को सलाह देता है। स्टाफ का पद सबसे लंबी सेवा वाले सेना प्रमुख को दिया जाता हे और यह तीनों प्रमुखों के बीच बारी-बारी से आता है।
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