"बहुमत": अवतरणों में अंतर

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'''बहुमत''' (plurality ,या majority) शब्द का प्रयोग [[मतदान]] (वोंटिंग) के सन्दर्भ में किया जाता है। सामान्यतः जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे 'बहुत मिला है' कहते हैं।
 
*(१) '''सामान्य बहुमत''' – उपस्थित सदस्यॉ तथा मतदान करने वालॉ के 50% से अधिक सदस्य ही सामान्य बहुमत है इस बहुमत का सदन की कुल सदस्य संख्या से कोई संबंध नहीं होता है
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:*(क) '''अनु 249 के अनुसार'''- उपस्थित तथा मतदान देने वालॉ के 2/3 संख्या को विशेष बहुमत कहा गया है
:*(ख) '''अनु 368 के अनुसार''' – संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन, न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
:*(ग) '''अनु 61 के अनुसार''' – केवल ([[राष्ट्रपति]] ,के [[प्रधानमन्त्रीमहाभियोग]])<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electoral_College_(India)</ref> हेतु सदन के कुल संख्या का कम से कम 2/3 (लोकसभा मे 364 सदस्य होने पर)<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electoral_College_(India)</ref>
 
==इन्हें भी देखें==
"https://hi.wikipedia.org/wiki/बहुमत" से प्राप्त