"पद्मनाभस्वामी मंदिर": अवतरणों में अंतर

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→‎मंदिर की सम्पत्ति: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसके स्वामित्व का अधिकार पर जो फैसला आया है उसे मैंने विभिन्न अखबारों में वर्णित सच्चाई के आधार पर इस न्यूज़ को जोड़ा है
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जून २०११ में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मन्दिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। इन तहखानों में रखी करीब दो लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है। हालांकि अभी भी तहखाने-बी को नहीं खोला गया है। सुप्रीमकोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने आदेश किया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
देश के सबसे धनी पद्मनाभस्वामी मंदिर को चलाने का अधिकार त्रावणकोर राजघराने को मिल गया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने फैसले में मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राजपरिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। कहा जाता है कि मंदिर के पास करीब दो लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है।
 
क्या कहा कोर्ट ने-
केरल के तिरुवनन्तपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन और अधिकार को लेकर शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूर्व शासक की मृत्यु के बावजूद पद्मनाभस्वामी मंदिर में त्रावणकोर परिवार का अधिकार जारी रहेगा। प्रथा के अनुसार, शासक की मृत्यु पर परिवार का सवेयत यानी प्रबंधन का अधिकार बरकरार रहेगा। कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था। <ref>
 
== सन्दर्भ ==