"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)": अवतरणों में अंतर
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[[भारत]] का '''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग''' एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना '''मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993''' के अन्तर्गत की गयी।
यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है।
यह एक बहु सदस्यीय निकाय
इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है।
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