→आपराधिक जनजाति अधिनियम,1871 और मीणा जाति: Reference error correction
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2005 में भारत सरकार ने डिनोटिफाइड,घुमंतू, अर्ध घुमंतू जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडिएनएसटी) की स्थापना की तथा राज्यों ने मीणा जाति को डिएनएसटी श्रेणी में निम्नानुसार शामिल किया
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|+ style="text-align: left;" | मीणा जाति और राज्यो की डिटीएनएसटी श्रेणी<ref name="DraftlistofDTNSTofIndia"/>
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! scope=col | राज्य !! scope=col | डिटीएनएसटी श्रेणी में शामिल
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