सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह, नियमों, विनियमों और सड़क परिवहन से संबंधित कानूनों, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह गति, संरचना और विकास के प्रतिरूप को प्रभावित करती है। भारत में कुल माल का ६० प्रतिशत और यात्री यातायात के ८५ प्रतिशत, सड़कों पर ले जाया जाता है। इसलिए, इस क्षेत्र का विकास भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बजट में एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है। मई २०१४ से नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह
यमुना द्रुतगामीमार्ग
मंत्रालय अवलोकन
अधिकारक्षेत्रा भारत सरकार
मुख्यालय परिवहन भवन
1, संसद मार्ग
नई दिल्ली

28°37′9.58″N 77°12′37.29″E / 28.6193278°N 77.2103583°E / 28.6193278; 77.2103583
वार्षिक बजट वृद्धि ५२,१८९ करोड़ (२०१४-१५) [1]
उत्तरदायी मंत्रीगण नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री
श्री कृष्ण पाल, परिवहन राज्य मंत्री
चाइल्ड संस्था सड़क विभाग
परिवहन विभाग
वेबसाइट
morth.nic.in

इतिहास संपादित करें

निर्माण संपादित करें

जुलाई १९४२ में संचार विभाग को दो भागों में विभाजित किया गया था[2]:

  • डाक विभाग
  • युद्ध के परिवहन विभाग

सरकार द्वारा विभाग को आवंटित कार्य संपादित करें

युद्ध के परिवहन विभाग को आवंटित कार्यों में प्रमुख बंदरगाहों, रेलवे प्राथमिकताओं, सड़क और जल परिवहन, पेट्रोल राशन और प्रोड्यूसर गैस के उपयोग शामिल हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो युद्ध के परिवहन विभाग का कार्य-युद्ध के समय में परिवहन के लिए जहाजों की मांग, तटीय शिपिंग का प्रशासन और प्रमुख बंदरगाहों का विकास था। बाद में, निर्यात की योजना बनाना परिवहन विभाग की प्राथमिकताओ में शामिल किया गया।

अगले कुछ वर्षों का परिवर्तन संपादित करें

  • १९५७ -युद्ध के परिवहन विभाग को परिवहन एवं संचार मंत्रालय नामित किया गया था और परिवहन विभाग इसके तहत रखा गया था।
  • १९६६ -२५ जनवरी १९६६ को राष्ट्रपति के आदेश के तहत परिवहन, जहाजरानी एवं पर्यटन विभाग, परिवहन और विमानन मंत्रालय के अधीन रखा गया था।
  • १९६७ -१३ मार्च १९६७ को, परिवहन और विमानन मंत्रालय- जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभाजित किया गया था।
  • १९८५ -२५ सितंबर १९८५ को, पुनर्गठन के दौरान परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग बनाया गया।
  • १९८६ -२२ अक्टूबर १९८६ को, परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग भूतल परिवहन मंत्रालय के रूप में नाम दिया गया था।
  • १९९९ -१५ अक्टूबर १९९९ को, भूतल परिवहन मंत्रालय को नौवहन विभाग और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में फिर से आयोजित किया गया था।
  • २००० -१७ नवम्बर २००० को, भूतल परिवहन मंत्रालय दो मंत्रालयों अर्थात् सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग और नौवहन मंत्रालय में विभाजित किया गया था।
  • २००४ -२ अक्टूबर २००४, शिपिंग और सड़क परिवहन मंत्रालय फिर से विलय कर दिया गया है और शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग के रूप में नाम दिया है। इसके तहत दो विभाग कर रहे हैं:
    • नौवहन विभाग
    • सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

संगठनात्मक व्यवस्था[3] संपादित करें

  • सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) को संयुक्त सचिव (सड़क परिवहन), महानिदेशक (सड़क विकास), वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (परिवहन अनुसंधान) सहायता प्रदान करते है।
  • संयुक्त सचिव परिवहन प्रशासन, लोक शिकाय, सड़क सुरक्षा और समन्वय एवं लोक संपर्क विभागों की देखभाल करता है।
  • मुख्य लेखा नियंत्रक बजट, काम और अध्ययन के लिए जिम्मेदार होत है।
  • सलाहकार ( परिवहन अनुसंधान) नीति नियोजन , परिवहन समन्वय , मंत्रालय का सवाल है जिसके साथ परिवहन के विभिन्न साधनों पर आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मंत्रालय की विभिन्न पंखों के लिए आवश्यक डेटा समर्थन प्रदान करता है।
  • महानिदेशक (सड़क विकास) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव,केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिये जिम्मेदार है।

महानिदेशक के तहत अधीनस्थ कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, स्वायत्त एजेंसियों की जानकारी :

संस्थाए संपादित करें

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
  • भारतीय सड़क निर्माण निगम
  • राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान

क्षेत्रीय कार्यालय संपादित करें

  • बंगलौर
  • मुंबई
  • कोलकाता
  • चंडीगढ़
  • जयपुर
  • पटना
  • गुवाहाटी
  • हैदराबाद
  • गांधीनगर
  • भुवनेश्वर
  • भोपाल
  • तिरुअनंतपुरम
  • शिलांग

मंत्रालय को दो विभागों में विभाजित किया है:

  • सड़क विभाग
  • परिवहन विभाग

सड़क विभाग[4] संपादित करें

सड़क विभाग की मुख्य जिम्मेदारी हैं:

  • योजना, विकास और राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव।
  • राज्य की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता करता है।
  • सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए मानकों की स्थापना।
  • परियोजनाओं और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पन्न हुए ग्यान का संग्रह बनाना।

परिवहन विभाग संपादित करें

परिवहन विभाग की मुख्य जिम्मेदारी हैं:

  • मोटर वाहन कानून
  • मोटर वाहन कराधान
  • वाहनों के लिए अनिवार्य बीमा
  • मोटर परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिता के संवर्धन
  • राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानकों की स्थापना
  • सड़क दुर्घटनाओं पर डेटा संकलन और देश में लोगों के बीच एक सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करना
  • निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करना

मंत्रालय के अधिनियम संपादित करें

  • सड़क परिवहन निगम अधिनियम,१९५०
  • राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,१९५६
  • मोटर वाहन अधिनियम,१९८८
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,१९८८

सांख्यिकी संपादित करें

भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क नेटवर्कों में से एक है।कुल निर्माण लंबाई 4885000 कि॰मी॰ है। यह होते हैं:[5]

सड़क की लंबाई वितरण
सदक लंबाई
राष्ट्रीय राजमार्ग/द्रुतगामीमार्ग ९२,८५१ किमी
राज्य राजमार्ग १,४२,६८७ किमी
अन्य सड़क ४६,४९,४६२ किमी
कुल ४८,८५,००० किमी

भारत की कुल सड़कों की लंबाई ६० साल में ११ गुना हुई है और पक्के सड़कों की लंबाई १६ गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। पक्के सड़कों की वजह से भारत की छोटी जगहो से भी संपर्क संभव हुआ है।[6] देश में सड़कों के विकास के लिए सरकार केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष २०१३-१४ के लिये ₹ १९,४२३.८८ करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

प्रकार अनुदान
राज्य सड़क के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान ₹२,६५९.९१ करोड़
अन्तर्राज्य कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को अनुदान ₹२६२.२२ करोड़
राष्ट्रीय राजमार्ग ₹९,८८१.९५ करोड़
ग्रामीण सड़क ₹५,८२७.२० करोड़
रेलवे ₹१०९२.६० करोड़
कुल ₹१९,४२३.८८ करोड़

सरकार की पहल संपादित करें

सरकार सड़कों के क्षेत्र में निजी और विदेशी क्षेत्र के निवेश के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान की गई है। भूमि परिवहन के क्षेत्रों में राजमार्ग पुलों, टोल सड़कों, और वाहनों से होने वाले सुरंगों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए १००% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। धारा ८० आईए के तहत एक १० साल कर छूट राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रदान की गई है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में दूरस्थ स्थानों के सड़क संपर्क में सुधार के लिए एक 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' बनाई है।केंद्रीय बजट २०१२-१३ में १४% की सड़क परिवहन मंत्रालय के आवंटन और राजमार्ग की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक भारत में 'डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर' परियोजना के पूर्वी भुजा के पहले चरण के विकास के लिए अमरीकी डालर ९७५ मिलियन ऋण को मंजूरी दी है।[7] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक योजना है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण परियोजना ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक और पहल है।

सन्दर्भ संपादित करें

  1. "Jaitley doubles road sector funds". FirstPost. १० जुलाई २०१४. http://www.firstpost.com/budget-2014/budget-2014-jaitley-doubles-road-sector-funds-now-for-procedural-reforms-mr-gadkari-1613023.html. अभिगमन तिथि: ५ अक्टूबर २०१४. 
  2. "संगठनात्मक इतिहास". सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से 21 जुलाई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ५ अक्टूबर २०१४.
  3. "ईआरसी की नौवीं रिपोर्ट" (PDF). भारत के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. मूल (PDF) से 31 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ५ अक्टूबर २०१४.
  4. "मंत्रालय के विभाग". सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से 8 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ५ अक्टूबर २०१४.
  5. "वार्षिक रिपोर्ट २०१३-१४" (PDF). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से 16 अगस्त 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि ५ अक्टूबर २०१४.
  6. "बेसिक रोड सांख्यिकी" (PDF). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से 15 दिसंबर 2017 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि ५ अक्टूबर २०१४.
  7. "Policy and Promotion". Invest India,GOI. मूल से 22 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 October 2014.