भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक( अनुच्छेद 148 से 151) - नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किंतु उसे पद से सांसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। - इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। - यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नही कर सकता। - यह सार्वजनिक धन का सरंक्षक होता है। - नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन,भत्ता तथा पेंसन,भारत के संचित निधि( अनुच्छेद 266(1) ) से दिया जाता है। - वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया राजीव महर्षि हैं। वे भारत के 13वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं।