पालनहार योजना
पालनहार योजना एक सरकारी योजना है जो राजस्थान [1] राज्य के विभिन्न ज़िलों में क्रियान्वित है अर्थात चल रही है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चे [2] जिनके माता - पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है एवं निराश्रित पेंशन मात्र विधवा के एक बच्चे को ₹ [3] ५०० प्रति माह तथा विद्यालय दाखिले के पश्चात ₹ ६७५ मासिक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े , जूते आदि के लिये भी लगभग २०,०० ₹ दिए जाते हैं।
योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के निवासी को ही दिया जाता हैं। पालनहार योजना में सिलिकोसिस, HIV, एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित अभिभावकों के बच्चे भी लाभ लेने के लिए पात्र माने गए हैं। विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चों को भी योजना में लाभ प्राप्त होता हैं बशर्तें महिला की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख 20 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ दैनिक भास्कर (2014). "पालनहार योजना अब ऑनलाइन, मेन्युअल आवेदन नहीं ..." मूल से 28 जनवरी 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 जून 2016.
- ↑ दैनिक भास्कर (2014). "पालनहार योजना हुई ऑनलाइन". मूल से 28 जनवरी 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 जून 2016.
- ↑ fostercareindia.org. "पालनहार योजना 2014 - Foster Care India" (PDF). fostercareindia.org. मूल (PDF) से 29 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 जून 2016.