मुख्य न्यायधीश (भारत)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय केप्रेजिडिंग ऑफिसर

भारत का मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India/CJI) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है।[3]भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने तक या महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेगा। परंपरा के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है।

मुख्य न्यायाधीश, भारत
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक
पदस्थ
धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़

9 नवंबर 2022 से
भारतीय न्यायपालिका
संक्षेपाक्षरसीजेआई
अधिस्थानभारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, भारत
नामांकनकर्तावरिष्ठता के आधार पर भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश
नियुक्तिकर्ताभारत के राष्ट्रपति
अवधि काल65 वर्ष कि आयु तक[1]
गठनीय साधनभारत का संविधान (अनुच्छेद 124 के अंतर्गत)
गठन1950
प्रथम धारकजस्टिस एच जे कनिया (26/01/1950 - 06/11/1951)[2]
वेबसाइटsci.gov.in

हालांकि इस सम्मेलन को दो बार निरस्त गया था। 1973 में, न्यायमूर्ति ए एन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, 1977 में न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग को न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना की जगह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में, मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों से निपटते हैं।[4]भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के नियम 1966 के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है,जो किसी भी मामले में मामले को वापस उन्हें (पुन:आवंटन के लिए) संदर्भित करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें और अधिक न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक पक्ष में, मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के रखरखाव, अदालत के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विविध मामलों का कार्य करता है।

भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।[5] kjjkkjijjjk Klhklj

नियुक्ति

संपादित करें

जैसा।।।

ही मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगता है। अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श भी हो सकता है। फिर सिफारिश को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया जाता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं की किसे सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाना है।[6]

निष्कासन

संपादित करें

भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई है जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। एक बार नियुक्त होने के बाद, मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है। उन्हें केवल संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है:

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और कम से कम दो के बहुमत द्वारा पारित एक अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के आदेश को पारित किया गया हो- उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पेश किया गया है।

अनुच्छेद 124(4), भारत का संविधान, [7]

कार्यवाहक अध्यक्ष

संपादित करें

राष्ट्रपति (कार्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969[8]निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यालय में मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति वी.वी.गिरि ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में गिरि ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने एक महीने बाद पदभार ग्रहण किया, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वापसी की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची

संपादित करें

पारिश्रमिक

संपादित करें

भारत का संविधान भारत की संसद को पारिश्रमिक के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश की सेवा की अन्य शर्तों को तय करने की शक्ति देता है। तदनुसार, इस तरह के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में निर्धारित किए गए हैं।[9][10] छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद, इस पारिश्रमिक को 2006-2008 में संशोधित किया गया था।[11]2016 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में संशोधन किया गया है[12]

2018 में, एक अभूतपूर्व अधिनियम में, सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ बात की। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कर्तव्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष माना गया है, मिश्रा के तहत, अदालत ने मुख्य न्यायाधीश को "मास्टर ऑफ रोस्टर" के रूप में स्थापित किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश "अकेले के पास गठित करने का विशेषाधिकार है अदालत की पीठें और इस तरह गठित पीठों को मामले आवंटित करते हैं" भले ही मामले में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप शामिल हों, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के कारण के सिद्धांत का उल्लंघन करने का प्रावधान बनाया गया। [13]

  1. "Supreme Court of India - CJI & Sitting Judges". अभिगमन तिथि 4 July 2015.
  2. "Supreme Court of India Retired Hon'ble the Chief Justices' of India". मूल से 29 जून 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 July 2015.
  3. Narasimham, R L, Justice (CJ, Orissa H. C.). "Chief Justice Sinha - A Review of Some of His Decisions (page 5 of 8)" (PDF). Indian Law Institute. मूल (PDF) से 14 सितंबर 2016 को पुरालेखित.
  4. Saxena, Namit (23 December 2016). "New Captain Of The Ship, Change In Sailing Rules Soon?". Live Law (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 24 December 2016.
  5. "Justice D.Y. Chandrachud sworn in as 50th Chief Justice of India". The Hindu (अंग्रेज़ी में). PTI. 2022-11-09. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2022-11-09.सीएस1 रखरखाव: अन्य (link)
  6. Ministry of Law and Justice, Department Of Justice. "MEMORANDUM SHOWING THE PROCEDURE FOR APPOINTMENT OF THE CHIEF JUSTICE OF INDIA AND JUDGES OF THE SUPREME COURT OF INDIA" (PDF).
  7. "Article 124, Constitution of India". Vakilno1.com. मूल से 26 December 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 October 2012.
  8. "President Discharge of Functions Act 1969 Complete Act - Citation 134059 - Bare Act | LegalCrystal". मूल से 26 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अक्तूबर 2022.
  9. "The High Court and Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2008" (PDF). PRS India. मूल (PDF) से 22 August 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 July 2012.
  10. "Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act 1958" (PDF). Ministry of Home Affairs, India. मूल (PDF) से 4 January 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 July 2012.
  11. Archived copy (PDF). 2008. मूल (PDF) से 26 June 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 December 2018.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
  12. "Pay, Allowance and Pension | Department of Justice | India" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-08-27.
  13. Dev, Atul. "Dipak Misra's shadow over the Supreme Court". The Caravan (अंग्रेज़ी में). मूल से 8 June 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 August 2019.

इन्हें भी देखें

संपादित करें

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें