राजनयिक मिशन से तात्पर्य किसी देश या अंतरराष्ट्रीय अन्तर-सरकारी संस्था के लोगों के उस समूह से है जो किसी दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय अन्तर-सरकारी संस्था में रहते हुए आधिकारिक तौर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको 'स्थाई मिशन' भी कहते हैं।

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परिचय संपादित करें

१४ मार्च १९७५ में वियाना कन्वेन्शन, जो सार्वभौमिक स्वरूप के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में राज्यों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित थी, ने स्थायी मिशन को प्रभावित किया। इस कन्वेन्शन के अनुच्छेद एक के अनुसार, स्थायी मिशन का अर्थ एक ऐसे मिशन से है जो स्थायी स्वरूप का होता है। ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये संगठन को भेजा जाता है जो कि अन्तराष्ट्रीय संगठन का सदस्य राज्य है।

वियाना कन्वेन्शन के अनुच्छेद ६ में स्थायी मिशन के कार्यों का वर्णन किया गया जो निम्नलिखित हैं :-

  • (१) संगठन में भेजने वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करना।
  • (२) संगठन के साथ तथा संगठन के अन्दर वार्तालाप करना।
  • (३) संगठन से गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना और इसके बारे में भेजने वाले राज्य की सरकार को रिपोर्ट देना।
  • (४) संगठन की गतिविधियों में भेजने वाले रारू की सहभागिता निश्चित करना।
  • (५) संगठन के सम्बन्ध में भेजने वाले राज्य के हितों की रक्षा करना।
  • (६) संगठन के साथ तथा संगठन के अन्दर सहयोग करके संगठन के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों को प्राप्त करना।

इन्हें भी देखें संपादित करें

सन्दर्भ संपादित करें

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